विवेचना में बरती गयी घोर लापरवाही

संवाददाता दुर्गेश यादव

सेवानिवृत्त उप नि की पेंशन भुगतान नियमानुसार रोकते हुए अभियोग की विवेचना अन्य से कराने का दिया निर्देश

अभियुक्त को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से धाराओं के किये गये विलोपन- एडीजी

गोरखपुर। सेवानिवृत्त होने के 3 दिन पहले विवेचक ने वांछित इनामी अभियुक्त को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से विवेचना को अल्पीयकृत करते हुए महत्वपूर्ण एवं गम्भीर प्रकरण में अनवरत रूप से दिये जा रहे निर्देशों के बावजूद उ नि प्रदुम्न सिंह द्वारा समस्त निर्देशों को दरकिनार कर घोर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता का प्रदर्शन करते हुए अभियुक्तगण भू माफिया रविन्द्र निषाद को लाभ पहुंचाने के उदेश्य से बिना क्षेत्राधिकारी की अनुमति के अभियोग से धारा 307/504/506 भादवि को विलोपित किया गया तथा गिरफ्तारी नहीं की गयी ऐसे लापरवाह सेवानिवृत्त उप निरीक्षक का पेंशन व ग्रेजुएटी रोकने का आदेश एडीजी जोन द्वारा देते हुए विभागीय कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन अखिल कुमार के समक्ष 8 मार्च 2021 को आवेदिका श्रीमती अनीता देवी पत्नी धर्मवीर निवासी आजाद चौक रुस्तमपुर थाना रामगढ़ताल गोरखपुर द्वारा प्रार्थना – पत्र प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया था कि भू – माफिया रविन्द्र निषाद के द्वारा थानाध्यक्ष खजनी के सहयोग से उनकी दिवाल को गिराया गया जिसकी जांच के क्रम में ज्ञात हुआ कि विपक्षी रविद्र निषाद का एक आपराधिक इतिहास है तथा वह भू – माफिया भी है जिसके विरुद्ध आवेदिका द्वारा थाना खजनी जनपद गोरखपुर में मु अ सं0- 47/21 धारा 147/427/506 भादवि बनाम रविन्द्र निषाद सहित 6 नफर पंजीकृत कराया गया है किन्तु समुचित धाराओं में पंजीकृत नहीं किया गया है ।

शिकायती प्रार्थना पत्र मे अंकित गम्भीर प्रवृत्ति के आरोपों के दृष्टिगत पंजीकृत अभियोग में समुचित धाराओं की वृद्धि सहित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के साथ – साथ अभियुक्त रविन्द्र निषाद को भू – माफिया गैंग में पंजीबद्ध कराते हुए गैंगेस्टर की कार्यवाही तथा धारा 14 ( 1 ) के अन्तर्गत उसकी सम्पत्ति कुर्क कराने हेतु निर्देशित किया गया था । उपरोक्त अभियोग में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान समुचित धाराओं की वृद्धि की गयी तथा अभियुक्त के विरुद्ध एन बी डब्लू ) व धारा 82 सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी व अभियुक्त रविन्द्र निषाद के ऊपर 15000 का इनाम भी घोषित कराया गया था । इतने महत्वपूर्ण एवं गम्भीर प्रकरण में अनवरत रूप से दिये जा रहे निर्देशों के बावजूद उ नि प्रदुम्न सिंह द्वारा समस्त निर्देशों को दरकिनार कर घोर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता का प्रदर्शन करते हुए अभियुक्तगण भू माफिया रविन्द्र निषाद को लाभ पहुंचाने के उदेश्य से बिना क्षेत्राधिकारी की अनुमति के अभियोग से धारा 307/504/506 भादवि को विलोपित किया गया तथा गिरफ्तारी नहीं की गयी जबकी इस कार्यालय के पत्र संख्या जीजेड – सीए -06 ( निर्देश -06 ) / 2021 -01जून2021 के द्वारा इस सम्बन्ध में व्यापक निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर को प्रश्नगत अभियोग के स्वयं पर्यवेक्षण एवं विवेचक उ नि प्रदुम्न सिंह ( सेवानिवृत्त ) द्वारा विवेचना में बरती गयी घोर लापरवाही व शिथिलता तथा अभियुक्त / भू – माफिया को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से धाराओं के किये गये विलोपन के सम्बन्ध में विवेचक उ नि प्रदुम्न सिंह एवं प्र नि खजनी की भूमिका के सम्बन्ध में तत्काल विभागीय जांच संस्थित कराकर दोषी के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही करने तथा इनकी सत्यनिष्ठा एवं लम्बित देयकों का भुगतान नियमानुसार रोकते हुए अभियोग की विवेचना किसी अन्य योग्य विवेचक से कराने व अभियुक्त रविन्द्र निषाद पर घोषित इनाम की धनराशि और बढ़ाते हुए 7 दिवस के अन्दर गिरफ्तारी कराकर विवेचनात्मक कार्यवाही से अवगत कराने तथा प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 08 मार्च 2021 को निर्गत निर्देशों के क्रम में अभी तक कोई कार्यवाही किन परिस्थितियों में नहीं की गयी , की स्थिती स्पष्ट किये जाने हेतु निर्देशित किया है ।

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